नक्शा पास कराने के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, हल्द्वानी में शुरू हुआ सिंगल विंडो सिस्टम
Haldwani Building Map | Single Window System | Online NOC : नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में भवन मानचित्र स्वीकृत कराने की प्रक्रिया अब पहले के मुकाबले आसान होने जा रही है। जिला विकास प्राधिकरण नैनीताल ने भवन मानचित्र से जुड़ी एनओसी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया है। नई व्यवस्था के बाद लोगों को अलग-अलग विभागों के कार्यालयों में जाकर एनओसी लेने के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
अब भवन मानचित्र से संबंधित आवेदन प्राधिकरण के स्तर पर ही आगे बढ़ेगा। जिन विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र यानी एनओसी की जरूरत होगी, उन विभागों को प्राधिकरण की ओर से ऑनलाइन माध्यम से पत्र भेजा जाएगा। संबंधित विभाग अपनी रिपोर्ट या एनओसी सीधे जिला विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराएंगे।
इन विभागों की NOC ऑनलाइन आएगी
भवन मानचित्र की स्वीकृति के दौरान जरूरत के अनुसार पुलिस, अग्निशमन विभाग, वन विभाग, भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग, ऊर्जा निगम और जल संस्थान समेत अन्य संबंधित विभागों की एनओसी जरूरी हो सकती है। पहले आवेदक को इन विभागों से संपर्क कर अलग-अलग प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी।
नई व्यवस्था में आवेदक को इन विभागों के कार्यालयों में जाकर दस्तावेज जमा कराने और एनओसी के लिए अलग से भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होगी। एनओसी की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से जिला विकास प्राधिकरण और संबंधित विभागों के बीच पूरी की जाएगी।
एक ही व्यवस्था से आगे बढ़ेगा आवेदन
सिंगल विंडो सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भवन मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन एक ही स्तर से आगे बढ़ेगा। प्राधिकरण जरूरत के अनुसार संबंधित विभागों को एनओसी के लिए ऑनलाइन पत्र भेजेगा। इसके बाद विभाग अपनी रिपोर्ट सीधे प्राधिकरण को भेजेंगे।
इससे आवेदकों की भागदौड़ कम होने के साथ ही कागजी प्रक्रिया में भी कमी आने की उम्मीद है। प्राधिकरण का उद्देश्य भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है।
7 और 15 दिन की तय समय सीमा
जिला विकास प्राधिकरण के सचिव मनीष सिंह के अनुसार, आवासीय और व्यावसायिक भवन मानचित्रों के लिए एनओसी की अलग-अलग समय सीमा तय की गई है।
आवासीय मानचित्र के मामले में अगर संबंधित विभाग सात दिन के भीतर एनओसी जारी नहीं करता है….तो उसे डीम्ड एनओसी माना जाएगा और आवासीय मानचित्र को स्वीकृति देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
वहीं व्यावसायिक भवन मानचित्र के लिए संबंधित विभाग को एनओसी देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इस अवधि में एनओसी नहीं मिलने पर उसे डीम्ड एनओसी मानते हुए मानचित्र की स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
सरलीकरण के निर्देश के बाद लागू हुई व्यवस्था
प्राधिकरण के सचिव मनीष सिंह ने बताया कि भवन मानचित्रों की स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए शासन और मुख्यमंत्री स्तर से निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में पहले से मौजूद ऑनलाइन व्यवस्था को एनओसी प्रक्रिया से जोड़ा गया है।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद भवन मानचित्र स्वीकृति के लिए लोगों को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही एनओसी की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से आवेदन की निगरानी और विभागों के बीच समन्वय भी आसान हो सकता है।
क्या है डीम्ड NOC?
सरल शब्दों में समझें तो अगर तय समय सीमा के भीतर संबंधित विभाग की ओर से एनओसी जारी नहीं की जाती है…तो निर्धारित नियमों के तहत उसे एनओसी प्राप्त होने के समान माना जाएगा। आवासीय मामलों में यह अवधि सात दिन और व्यावसायिक मामलों में 15 दिन बताई गई है।
हल्द्वानी में लागू इस व्यवस्था का उद्देश्य भवन मानचित्र स्वीकृति से जुड़ी प्रक्रिया को कम समय में पूरा करना और आवेदकों की अनावश्यक भागदौड़ कम करना है।